शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2020

EPS 95 पेंशनधारकों की हायर पेंशन है खतरे में, रोकी जा सकती है हायर पेंशने, EPS 95 पेंशनधारकों की होष उडाने वाली खबर

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को चेतावनी दी है कि वे उच्च पेंशन के दावों के लिए सहमत न हों और बाद में अदालत में समान दावों को चुनौती दें। इसने अपने क्षेत्र और क्षेत्रीय कार्यालयों को उच्च पेंशन के लिए सभी दावों की सावधानी पूर्वक जांच करने के लिए कहा है, साथ ही संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष ईपीएफओ सदस्यों द्वारा दायर याचिकाओ को भी प्रभावी रूप से बचाव करने के लिए भी कहा गया है।

नवीनतम EPFO ​​आदेश का पालन करने में विफलता होती है तो क्षेत्रीय पीएफ आयुक्तों के खिलाफ "उचित प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी ऐसा भी इस आदेश में कहा गया है। अतिरिक्त क्षेत्रीय आयुक्त जगमोहन ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक परिपत्र में कहा, "ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां फील्ड ऑफिसों ने पहली बार उच्च पेंशन के लिए याचिकाकर्ताओं की पात्रता की पुष्टि की है और बाद में इसे अदालतों में लड़ा है।" 

“यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक बार कानूनी अधिकार की पुष्टि हो जाने के बाद, बाद में इसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह निर्देशित किया जाता है कि इस तरह के किसी भी बयान या पुष्टि के मुद्दे से सख्ती से बचा जाना चाहिए। जब भी इस तरह के बयान का मुद्दा एक कानूनी आवश्यकता है, तो इसे क्षेत्रीय क्षेत्रीय केंद्रीय अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ जारी किया जाएगा"।

EPFO द्वारा जारी किये गए आदेश को देखने के लिए यहाँ दबाए (CLICK करे)

सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा उठाए गए दावों से संबंधित नवीनतम निर्देश जो महसूस करते हैं कि वे 2001 में पेश किए गए 6,500 रुपये प्रति माह की सीमा के बावजूद पेंशन में अपने वास्तविक वेतन का 8.33% हकदार हैं। कई पेंशनभोगियों ने ईपीएफओ द्वारा किए गए भुगतान को चुनौती दी है और उच्च पेंशन की मांग के लिए रिट याचिका भी दायर की।

“उच्च पेंशन के दावों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए साथ ही इस तरह की रिट याचिकाओं का प्रभावी ढंग से बचाव किया जाना चाहिए। ईपीएफओ के परिपत्र में कहा गया है कि इन मामलों को व्यक्तिगत निगरानी में पूरी गंभीरता के साथ बचाव किया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय और क्षेत्रीय पीएफ आयुक्तों को प्रतिकूल निर्णय के मामले में ईपीएफओ मुख्यालय को तुरंत सूचित करने के लिए कहा गया है।

“उपरोक्त प्रभाव के निर्देशों का अनुपालन व्यक्तिगत रूप से क्षेत्रीय अतिरिक्त केंद्रीय आयुक्तों और क्षेत्रीय पीएफ आयुक्तों द्वारा निगरानी की जाएगी। कोई भी विचलन उनके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और उचित प्रशासनिक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा,” ऐसा अतिरिक्त क्षेत्रीय आयुक्त जगमोहनजी ने कहा है।

ईपीएफओ के सभी फील्ड और क्षेत्रीय कार्यालयों को एक महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देने को भी निर्देश में कहा गया है।

EPFO के इस आदेश की वजह से जिन ईपीएस 95 पेंशनधारकों को हायर पेंशन का भुगतान काया जा रहा है उनके भी हायर पेंशन दावों की समीक्षा दोबारा की जा सकती है और अगर उसमे कूच विसंगति पायी जाती है तो पेंशन दवा रद्द कर हायर पेंशन को रोका जा सकता है। 

साथ नवीतम उच्च्चतम पेंशन दावों के लिए भी सहमत न होंने के लिए इस आदेश में कहा गया है भले उच्च्चतम पेंशन के दावे कोर्ट के आदेश के साथ हो। इसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशनधारकों को  मिलने वाली उच्च्चतम पेंशन खतरे  है। साथ नवीतम उच्च्चतम पेंशन दावे दाखिल करने वाले पेंशनधारकों को भी मुश्किल का सामना करना पद सकता। 

EPFO द्वारा जारी किये गए आदेश को देखने के लिए यहाँ दबाए (CLICK करे)

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